सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोरोनावायरस पर मुआवजा देना होगा सरकार को
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोरोनावायरस पर मुआवजा देना होगा सरकार को
कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को मुआवजा की मांग पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अहमद शाह का पीठ ने कहा कि कोरोनावायरस गांव आन वाले लोगों के परिजन मुआवजा पाने के हकदार है । कोर्ट ने कहा कि करो ना को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा घोषित किया गया है अधिनियम के तहत मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है यह तो हाथ मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार इसके लिए मना नहीं कर सकती हालांकि कोर्ट ने खुद मुआवजा राशि तय करने से इनकार किया और इस संदर्भ में केंद्र सरकार की कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कोर्ट के मामले में एनडीएमए अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश जारी किया है कि यह कोरोनावायरस ने वाले लोगों के परिवार को अनुग्रह रसिया मुआवजा देने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुआवजा तय करना एनडीएमए कोविड-19 कर्तव्य है वह 6 सप्ताह में दिशानिर्देश तैयार कर राज्यों को निर्देश जारी करेगा ।
कुर्ला से मरने वाले लोगों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की अधिकतम रकम क्या होगी यह राज्य सरकार से खुद तय करें क्योंकि उन्हें कई अन्य जरूरी खर्च भी करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस के मामले पर आदेश जारी किया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और मौत की सही वजह कोरोनावायरस का दिन लिख कर देना होगा इस संदर्भ में केंद्र से महीने में गाइडलइन बनाएं कोर्ट ने कहा कि विवादित देश सर्टिफिकेट पर राज्य सरकारी दोबारा विचार करें सरकार ऐसे लोगों को शिकायत दर्ज कराने का विकल्प दें ताकि सुधार हो सके। सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल करें
Comments
Post a Comment